आगरा: आर्मी अफसर की पत्नी से छेड़छाड़ पर दो ​असिस्टेंट लोको पायलट को सजा, 2012 का है मामला

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आगरा: रेलवे विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी ने दो असिस्टेंट लोको पायलट को सजा सुना दी है। असिस्टेंट लोको पायलट विजय कुमार मीणा को नौ महीने और असिस्टेंट लोको पायलट राजकुमार को तीन महीने की सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट लोको पायलट को सजा सुनाए जाने के बाद से यह खबर रेलवे में आग की तरह फैल गई। रेलवे में हड़कंप मच गया।

2012 का है मामला

मामला 2012 का है। एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। चार असिस्टेंट लोको पायलट को आरोपी बनाया गया था। मामला रेलवे मजिस्ट्रेट के न्यायालय पहुंचा तो वहीं इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो चार असिस्टेंट लोको पायलट में से 2 असिस्टेंट लोको पायलट को आरोप मुक्त कर दिया गया था। इस दौरान अधिवक्ता द्वारा जिस तरह से पैरवी की गई और जांच टीम की रिपोर्ट आई उसमें आगरा कैंट रेलवे में कार्यरत असिस्टेंट लोको पायलट विजय कुमार मीणा और राजकुमार दोषी पाए गए।

शुक्रवार को सुनाई सजा

शुक्रवार को रेलवे मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी ने इस मामले में फैसला सुनाया। असिस्टेंट लोको पायलट विजय कुमार मीणा को 9 महीने की सज़ा राजकुमार को तीन महीने की सजा सुनाई।