कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीबीआई का नोटिस

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सीबीआई ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत (नया नाम- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS) नोटिस जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जयहिंद चैनल से शिवकुमार और उनकी पत्नी उषा शिवकुमार के निवेश, उन्हें दिए गए लाभांश, शेयर लेनदेन, वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ बैंक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। नोटिस के मुताबिक कंपनी को शिवकुमार के होल्डिंग्स का विवरण, उनके खाता बही, अनुबंध नोट और अन्य विवरणों के साथ सभी शेयर लेनदेन का ब्यौरा देना होगा।

गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 91 एक पुलिस जांच अधिकारी को उसके द्वारा जांच किए गए मामले से संबंधित दस्तावेज तलब करने का अधिकार देती है। सीबीआई ने शिवकुमार के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के निवेश का विवरण भी मांगा गया है। परिजनों ने जयहिंद चैनल में कितना निवेश किया है? सीबीआई ने सभी लोगों से विवरण पेश करने को कहा है।

जयहिंद के प्रबंध निदेशक बीएस शिजू ने कहा कि उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि कंपनी एजेंसी को सभी दस्तावेज मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि सभी रिकॉर्ड उनके पास हैं और इसमें कोई अवैधता शामिल नहीं है। शिजू ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देश पर हो रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट मामला करार दिया।

-एजेंसी