सुप्रीम कोर्ट में PNB और BoB के नाम बदलने की ‘अजीब’ जनहित याचिका, CJI हुए नाराज

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शीर्ष अदालत बॉम्‍बे हाई कोर्ट के 28 जुलाई को जारी आदेश के खिलाफ शर्मा की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ‘बेकार’ बताते हुए कहा कि यह नीति का मसला है और न्‍यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती।

वकील ने ‘जनहित’ का दिया हवाला तो जज ने झाड़ा

याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि अनपढ़ लोग इनके नाम से नहीं जान पाएंगे क‍ि ये क्षेत्रीय बैंक हैं या राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय बैंक। सीजेआई की टिप्‍पणी के बाद जब वकील ने कहा कि ऐसा करना जनहित में होगा तो जस्टिस कोहली ने फटकार दिया।

जस्टिस कोहली ने कहा, ‘क्‍या हित? क्‍या वे (बैंक) पंजाबियों के अलावा और किसी को खाता खोलने से रोक रहे हैं?’ फिर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के लिए राहत यह रही कि अदालत ने उस पर जुर्माना नहीं लगाया।

दोनों राष्‍ट्रीय बैंक हैं सरकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, दोनों ही सरकारी हैं। पीएनबी का मुख्‍यालय दिल्‍ली में है जबकि BoB का वडोदरा में। दोनों की गिनती स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में होती हैं। इन दोनों बैंकों की विदेशों में भी कई शाखाएं हैं।

Compiled: up18 News