कठुआ गैंगरेप और हत्या केस: एक आरोपी पर बालिग के रूप में चलेगा नए सिरे से मुकद्दमा

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आरोपी को 2019 में कठुआ गांव में आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘हम सीजेएम कठुआ और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर रहे हैं… अपराध के समय आरोपी नाबालिग नहीं था।’

2018 में कठुआ गांव में लड़की का रेप हुआ था। जून 2019 में एक विशेष अदालत ने मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और सबूत नष्ट करने के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को पांच साल की सजा हुई थी। हालांकि एक आरोपी के खिलाफ ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।

Compiled: up18 News