यौन शोषण केस में बृजभूषण को राहत, कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दी

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कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है, तब तक के लिए वह बेल पर रहेंगे।

बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने तक उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इसका मतलब है कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या दावे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दी है। उन पर भी कुल 6 मामलों से 2 में आरोप लगे हैं। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह-आरोपी बनाया गया है।

बता दें कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले केस की सुनवाई एक जुलाई को हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी।

Compiled: up18 News