बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को गोदरेज ने बताया अवैध

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कंपनी ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा उस पर लगाए उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि कंपनी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बेवजह अवरोध खड़े कर रही है जिससे परियोजना में विलंब हो रहा है।

उसने कहा कि 264 करोड़ रुपये की जो अंतिम क्षतिपूर्ति राशि दी गई है वह तो भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रस्तावित 572 करोड़ रुपये का महज एक हिस्सा है जिसकी कंपनी को आरंभिक तौर पर पेशकश की गई थी।

कंपनी की याचिका के जवाब में सरकार और एनएचएसआरसीएल ने जो हलफनामे दायर किए उसके जवाब में कंपनी ने बृहस्पतिवार को हलफनामा दायर किया। कंपनी ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के 15 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है जो बुलेट ट्रेन परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुआवजा देने से संबंधित है।

उपनगर विखरोली में गोदरेज एंड बॉयस की भूमि के अधिग्रहण को लेकर कंपनी तथा सरकार के बीच 2019 से कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है।
अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए टाल दी है।

-एजेंसी