पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, पर सजा पर लगी रहेगी रोक

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

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प्रयागराज। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह की सजा पर रोक रहेगी। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।

आज ही जौनपुर जेल से बरेली जेल में किया गया था शिफ्ट

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, शासन के आदेश पर उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। बीते छह मार्च से वो जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे।

बता दें कि, पूर्व सांसद को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

-एजेंसी