Agra News: चार मई को सार्वजनिक अवकाश, दो मई से बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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आगरा। जिलाधिकारी ने चार मई को नगर निकाय मतदान के चलते जिले में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दो मई शाम छह बजे से चार मई को मतदान समाप्ति तक और 13 मई की मतगणना से पहले 12 मई को शाम छह बजे से 13 मई रात्रि 12 बजे तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

नगर निकाय चुनाव के लिए आगरा में 4 मई को मतदान होना है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने शनिवार को आदेश जारी कर मतदान के दिन जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

डीएम ने 4 मई को जिले में होने वाले मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिले की सभी देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर और थोक की दुकानों को दो मई शाम 6 बजे से बंद करने के निर्देश दिए हैं। शराब की दुकानें चार मई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।

चुनावों की मतगणना 13 मई को होनी है। ऐसे में 12 मई शाम 6 बजे से 13 मई रात्रि 12 बजे तक थोक और फुटकर शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। और अगर कोई आदेश की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।