नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने यह भी कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर फैसला नहीं सुनाया है, जो आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में कोर्ट में पेंडिंग हैं। बेंच ने 1 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ. मोहम्मद अयूब मट्टू ने दायर की थी, जिसमें यूटी में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने को चुनौती दी गई थी। इनका दावा था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और धारा के विरुद्ध है।
– एजेंसी