सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव

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शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव के लिए हल चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि लद्दाख प्रशासन ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कोई भी राज्य दल लद्दाख में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और इसलिए वह हल को अपने चिह्न के रूप में दावा नहीं कर सकता है। हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकृत पार्टी चिन्ह है। उल्लेखनीय है कि हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकृत पार्टी चिन्ह है।

Compiled: up18 News