दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ ICJ में दाखिल की याचिका

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आईसीजे ने ‘जीनोसाइड कन्वेन्शन’ के तहत इसराइल की जवाबदेही के कथित उल्लंघन से संबंधित मामला दायर होने की पुष्टि की है.

हालांकि इसराइल ने इस आरोप को ‘निराधार’ बताते हुए इसे सख़्ती से ख़ारिज कर दिया है.

इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए इस आरोप को ख़ारिज करता है.
नीदरलैंड्स के हेग में स्थित आईसीजे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख क़ानूनी निकाय है.

यह विभिन्न देशों के बीच के विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी मसलों पर अपनी सलाह देता है.
आईसीजे में अपनी अपील दाख़िल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक बयान में कहा है कि उनका देश नरसंहार को होने से रोकने के लिए बाध्य है.

बयान के अनुसार, “गाजा पट्टी पर इसराइल के हमले और उसके बाशिंदों को वहां से जबरन हटाने के कारण नागरिकों की हो रही दुर्दशा से दक्षिण अफ्रीका बहुत चिंतित है.”

बयान में कहा गया कि “इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे कि मानवता के ख़िलाफ़ अपराध और युद्ध अपराध की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं. साथ ही नरसंहार या उस जैसे अन्य अपराधों की रिपोर्टें भी मिल रही हैं.”

दक्षिण अफ्रीका ने अपने आवेदन में आईसीजे से अगले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की है.

इसराइल के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का यह दावा ‘न्यायालय का घिनौना और अवमाननापूर्ण शोषण’ है.

एजेंसी