नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के डीएम और एसडीएम को बीडी पांडे अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को अस्पताल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा है। न्यायालय ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि में काबिज 15 मुस्लिम परिवारों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण खाली कराने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को नैनीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल साह की जनहित याचिका पर यह निर्णय सुनाया है। साह ने कोर्ट में अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से अस्पताल की भूमि को तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा है। इससे पहले हुई सुनवाई में खंडपीठ ने सरकार से अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे की विस्तृत जानकारी मांगी थी।
याचिका में अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जिलाधिकारी और एसडीएम को दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 100 से अधिक अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें तत्काल हटाया जाना है।
– एजेंसी