देहरादून। सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद काटन और ट्रांसप्लांटेशन का काम रोक दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।
याचिकाकर्ता एवं पर्यावरणविद् आशीष गर्ग ने बताया कि सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण में पेड़ों के कटान को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आखिरकार सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभी तक 480 यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए, जबकि 295 ट्रांसप्लांट किया गया। कोर्ट ने फिलहाल पीडब्ल्यूडी और वन विकास निगम की ओर से काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। अब 17 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी। बहरहाल फिलहाल कोर्ट के फैसले से राहत तो मिल ही गई है कि शेष पेड़ों की जिंदगी को बचाया जा सकेगा क्योंकि जिन पेड़ों को काटा जा रहा, उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं है।
बगैर पेड़ों को काटे ही चौड़ीकरण किया जा सकता है, मसूरी और सहस्रधारा के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा सकता है। सहस्रधारा में चौड़ीकरण का तमाम पर्यावरणविद और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार पिछले एक साल से विरोध कर रहे हैं।
-एजेंसी