लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को 9 मई से जुड़े हिंसा के तीन मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है.
अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान ख़ान के समर्थक सड़कों पर उतर पड़े थे.
हिंसा पर उतारू भीड़ का कई जगह पुलिस से सामना हुआ था.
हिंसा के जिन तीन मामलों में आज सुनवाई हुई, उनमें से एक लाहौर में सेना हेडक्वॉर्टर पर हमले से जुड़ा है.
शुक्रवार को विशेष आतंकरोधी अदालत में इन मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एजाज अहमद बत्तर ने इमरान खान को 100,000 रुपये का जमानत मुचलका जमा करने का निर्देश दिया.
जिस पर इमरान खान ने यकीन दिलाते हुए जवाब दिया कि ‘चिंता मत करो.’
इमरान ख़ान ने लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले 35 साल में उन्होंने दमन का ऐसा उदाहरण नहीं देखा है.
उन्होंने कहा कि “सारे मानवाधिकार लगता है खत्म कर दिए गए हैं. सिर्फ अदालत मानवाधिकारों की रक्षा कर रही है. इमरान ख़ान ने कहा कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे.
Compiled: up18 News