संजय गांधी अस्पताल का मामला: लाइसेंस निलंबन के यूपी सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का मामला: लाइसेंस निलंबन के यूपी सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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अमेठी। अमे​ठी के मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी ​अस्पताल को बीते दिनों प्रशासन ने सील कर दिया था। अब हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ओपीडी समेत सभी सेवाओं पर रोक लगाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, सर्जरी के दौरान एक महिला की मौत हो गयी थी, जिसके बाद अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था।

इस कार्रवाई के बाद अस्पताल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, अब कोर्ट का इस मामले में फैसला आया है। बता दें कि, अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद इस पर सियासी भी जमकर हो रही थी। कांग्रेस के नेता सरकार की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही अस्पताल कर्मचारी भी लगातार अस्पताल के लाइसेंस को बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे।

वरुण गांधी ने भी लिखा था डिप्टी सीएम को पत्र

भाजपा सांसद वरुण गांधी भी इस मामले को लेकर मुखर थे। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर अस्पताल के लाइसेंस को बहाल किए जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि, सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का ही नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय ‘मानवता की दृष्टि’ ही कर सकती है, ‘व्यवस्था का अहंकार’ नहीं। कहीं ‘नाम’ के प्रति नाराजगी लाखों का ‘काम’ न बिगाड़ दे।

यूपी कांग्रेस ने का आया बयान

इस मामले में यूपी कांग्रेस का बयान आया है। यूपी कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर से कहा गया है कि, संजय गांधी अस्पताल के सस्पेंशन ऑर्डर पर उच्च न्यायालय ने लगाया स्टे…अब यह अस्पताल पहले की तरह संचालित होगा। न्यायालय के इस आदेश ने जुमलेबाज़ों की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए जनहित को तवज्जो दी है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

Compiled: up18 News