केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन RGF का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है. गांधी परिवार से जुड़े इस गैर सरकारी संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन का आरोप लगा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह फ़ैसला गृह मंत्रालय की ओर से जुलाई 2020 में बनाई गई एक कमिटी की जांच के बाद लिया गया है.
एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि राजीव गांधी फ़ाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके ट्रस्टी हैं.
कांग्रेस का दावा है कि साल 1991 में स्थापना के बाद से आरजीएफ ने स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक, महिला एवं बाल विकास, विकलांगों की मदद जैसे मुद्दों पर 2009 तक काम किया. फ़ाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि इसका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा है.
-एजेंसी