दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका

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कानूनी मामलों की न्यूज़ वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. फैमिली कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी थी.

हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि पायल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ उमर अब्दुल्ला ने जो क्रूरता के आरोप लगाए हैं उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है.
बेंच ने कहा, “हमें फैमिली अदालत के फ़ैसले में कोई खामी नहीं लगी. क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य है.

अपीलकर्ता किसी भी ऐसी हरकत को साबित करने में फेल रहा जिसे शारीरिक या मानसिक क्रूरता कहा जा सके इसलिए हम ये अपील खारिज कर रहे हैं.”

फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने सितंबर 2016 में हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी.

Compiled: up18 News