चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 8 वोटों को माना जाएगा वैध उसी के आधार पर घोषित किए जाएंगे नतीजे

National

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं. दलीलें दी जा रही हैं. सीजेआई दोनों साथी जजों जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के साथ खुद बैलेट देख रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि आठ वोट वैध माने जाएंगे.

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी के के वकील गरमिंदर से उम्मीदवारों के बारे में पूछा. सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इन आठ बैलेट पर सिंगल लाइन बनाई है. सीजेआई ने मसीह से पूछा आपने कहा कि बैलेट खराब किए जा रहे तो निशान बनाएं?

SC ने रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई थी फटकार

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप में अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कही है. कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाए 30 जनवरी को हुए मतदान के आधार पर ही चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना चाहिए.

मेयर चुनाव में क्या हुआ था?

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे. संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई. दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था. इस पर काफी बवाल कटा. एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की.

– एजेंसी


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.