नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है. सीबीआई ने एक एफआईआर आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की है. आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154, 175 तहत केस दर्ज किया है.
हादसे की जांच के सिलसिले में मंगलवार को सीबीआई और फॉरेंसिंक टीम मौके पर पहुंची थी और अधिकारियों से भी पूछताछ की है. सीबीआई ने रेल मंत्रालय की सिफारिश और ओडिशा सरकार की सहमति व डीओपीटी के प्राप्त आदेशों पर मामला दर्ज किया है.
बालासोर में गत 2 जून को हुए रेल हादसे की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की 10 सदस्यीय टीम ओडिशा में है और उसने मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम का निरीक्षण किया और बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से भी पूछताछ की है. सीबीआई अधिकारियों के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम के कर्मचारियों से बात की और विभिन्न उपकरणों के उपयोग एवं उनके काम करने के तरीकों की जानकारी प्राप्त की.
– एजेंसी