IL&FS के कार्यालय और निदेशकों के आवास पर CBI की रेड

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केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बैंक से शिकायत मिली थी।

बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशक, हरि शंकरन, दिवंगत रवि पार्थसारथी, रमेश चंदर बावा, अरुण कुमार साहा, सुनील कुमार वाधवा और अनूप सेठ तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और धोखाधड़ी के माध्यम से स्वीकृत नियमों और शर्तों के विपरीत ऋण निधि का उपयोग कर स्वीकृत ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग किया।

बिक्री से प्राप्त रकम को संबंधित सहयोगी कंपनियों में भेजकर आरोपियों ने पीएनबी को 100.03 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

अधिकारी ने कहा, शिकायत मिलने के बाद हमने आईईडीसीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 420 और पीसी अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।
आगे की जांच चल रही है।

Compiled: up18 News