आगरा: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे मामले में गुरुवार को कोई फैसला नहीं हो सका। आगरा की स्पेशल कोर्ट (MP-MLA) के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने संज्ञान आदेश के लिए अब 30 अप्रैल 2026 की नई तिथि निर्धारित की है।
बहस पूरी, आदेश का इंतजार
बता दें कि इस मामले में विगत 3 अप्रैल को दोनों पक्षों की ओर से लिखित और मौखिक बहस पूरी कर ली गई थी। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद 16 अप्रैल (आज) की तारीख संज्ञान पर आदेश सुनाने के लिए तय की थी। हालांकि, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज आदेश जारी नहीं हो सका, जिसके चलते अदालत ने अगली तारीख नियत कर दी।
अदालत में मौजूद रहे दोनों पक्षों के वकील
सुनवाई के दौरान वादी पक्ष यानी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ताओं की एक बड़ी टीम मौजूद रही, जिसमें सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, आई.डी. श्रीवास्तव और बी.एस. फौजदार शामिल थे। वहीं, कंगना रनौत का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा भी अदालत में उपस्थित रहे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कंगना रनौत द्वारा दिए गए कुछ पुराने विवादित बयानों से संबंधित है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। अब सबकी निगाहें 30 अप्रैल पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेने पर अपना फैसला सुनाएगा।

