नई दिल्ली। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. हत्या के प्रयास वाले केस में दोष पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अगस्त) को निरस्त कर दिया.
गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर 6 हफ्ते में फैसला ले. तब तक पुराने फैसले के आधार पर फैजल को मिल रहे लाभ जारी रहेंगे.
निचली अदालत ने दी थी 10 साल की सजा
मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास वाले केस में निचली अदालत से 10 साल की सजा मिली थी, इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन इस साल 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने दोष स्थगित कर दिया था. इससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी.
– एजेंसी