आगरा: कोर्ट ने पुलिस को 8 लोगों के ख़िलाफ़ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश

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आगरा। 4 माह पूर्व दो पक्षों में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज नहीं किया था जिस पर कोर्ट की शरण ली गई थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 8 आरोपियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर पुत्र कल्याण सिंह निवासी गांव पड़ुआपुरा थाना पिनाहट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आगरा के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर गुहार लगाते हुए आरोप लगाकर मांग की थी कि 4 माह पूर्व दिनांक 8 जनवरी 2022 को सुबह अपने घर पर पशुओं के लिए चारा मशीन से कतर रहे थे। उनका पुत्र मानसिंह घर से पिनाहट बाजार जाने को गांव के अड्डे पर खड़ा था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद गांव का वीनू उर्फ रामबरन पुत्र किशन सिंह खड़ा हुआ था। जिस पर वह मानसिंह से गाली गलौज करने लगा। दोनों में कहासुनी हो गई। मामला शांत होने पर मानसिंह बाइक से बाजार के लिए जाने लगा।

कहासुनी को लेकर पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे मीनू उर्फ रामबरन, अशोक, महेश, डब्बू उर्फ विशंभर, राम लखन पुत्रगण किशन सिंह, सोनू, दीपू पुत्रगण राम लखन, विष्णु पुत्र महेश समस्त निवासी गण पडुआपुरा थाना पिनाहट ने एकत्रित होकर मान सिंह की बाइक रोककर लाठी-डंडों से हमला बोल पीटना शुरू कर दिया। जिस पर मानसिंह ने अपनी जान बचाते हुए भागकर भतीजे रामराज सिंह के घर में घुस गया। उपरोक्त सभी लोग लाइसेंसी बंदूक लेकर घर के अंदर घुस आए और मान सिंह के साथ मारपीट करने लगे। आवाज सुनकर प्रार्थी का भतीजा रामराज, अजय बिहारी, बीच-बचाव आते जिस पर उक्त लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। जान से मारने की नियत से अशोक की लाइसेंसी बंदूक लेकर बीनू ने प्रार्थी के ऊपर चार राउंड फायरिंग किए। जिस पर जान बचाते हुए दीवार की ओट से वीडियो रिकॉर्डिंग तथा कुछ फोटो पीड़ित पक्ष द्वारा खींच ले गए थे।

आरोपी बीनू ने कहा थाने रिपोर्ट लिखाने गया जिसे रास्ते में जान से मार दूंगा। दबंग पक्ष के लोगों की मारपीट और हमले से मानसिंह, अजय बिहारी, रामराज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस पर छुप कर पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और पुलिस को मामले से अवगत कराया। मौजूद थानाध्यक्ष पुलिस द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं सुनने को राजी हुए। पीड़ित पक्ष के मुकेश, और आजय बिहारी को पुलिस ने उल्टा थाने में बिठा लिया था। पीड़ित पक्ष द्वारा एसएसपी आगरा से भी मामले की शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर कोर्ट में 156/3 में अपना पक्ष रखते हुए अर्जी दाखिल की जिस पर न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम आगरा के आदेश पर शुक्रवार को थाना पिनाहट पुलिस ने आरोपी बीनू उर्फ रामबरन, अशोक, महेश, डब्बू उर्फ विशंभर,राम लखन पुत्रगण किशन सिंह, सोनू,दीपू पुत्रगण राम लखन, एवं विष्णु पुत्र महेश निवासीगण गांव पडुआपुरा थाना पिनाहट 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 307, 323, 324, 452, 504, 506 आईपीसी के मुकदमा पंजीकृत कर मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।