सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के डायरेक्टर अजय सिंह को दी जेल भेजने की चेतावनी

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इसके अलावा एयरलाइंस कंपनी को दस लाख डॉलर डिफॉल्ट राशि भी देने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये रकम अदा नहीं की गई तो स्पाइस जेट के डायरेक्टर अजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट और क्रेडिट सुइस के बीच 2015 से चली आ रही अदालती लड़ाई के बाद ये फैसला सुनाया है. यह मुकदमा स्पाइस जेट के क्रेडिट सुइस 2.40 करोड़ का कर्जा न चुकाए जाने से जुड़ा था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसके आदेशों के मुताबिक़ पेमेंट नहीं हुआ तो कानून के मुताबिक़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. शीर्ष अदालत अगली सुनवाई के दौरान अजय सिंह को हाजिर रहने को कहा गया है.

स्पाइसजेट ने जारी किया प्रेस नोट

स्पाइसजेट लिमिटेड ने  कलानिधि मारन को 77.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कल 22.5 करोड़ रुपये का भुगतान करके 100 करोड़ रुपये का भुगतान पूरा कर लिया जाएगा।

स्पाइसजेट कानूनी प्रक्रिया को स्वीकार करता है और क्रेडिट सुइस मामले में सभी अदालती निर्देशों और दायित्वों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अदालत के निर्देश के अनुसार 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा। अब तक स्पाइसजेट क्रेडिट सुइस को कुल 8 मिलियन डॉलर का भुगतान कर चुकी है।

स्पाइसजेट पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। यह देनदारी पुरानी है और वर्तमान प्रमोटर द्वारा कंपनी पर कब्ज़ा करने से पहले की है

Compiled: up18 News