बिहार में जातिगत गणना पर पटना हाइकोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, अगली सुनवाई 14 अगस्त को

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बिहार सरकार ने पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया था

जैसे ही जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक हटाने का फैसला दिया इसके बाद इसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम अदालत पहुंच गए। बिहार सरकार को इस बात की आशंका पहले से ही थी कि पटना HC के फैसले के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है इसलिए बिहार सरकार की ओर से SC में कैविएट दाखिल कर दिया था। सरकार ने ये कदम विशेष अनुमति याचिका दाखिल होने की संभावना को देखते हुए उठाया था। और हुआ भी ठीक वही।

Compiled: up18 News