भारत की सर्वोच्च अदालत बीते रविवार गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा. इस पुल हादसे में 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गयी है जिसमें महिलाएं, बच्चे और युवा भी शामिल हैं. राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ़्तार किया है.
विपक्षी दलों की ओर से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है. तिवारी ने अपनी याचिका में इस दर्दनाक हादसे की अदालत की निगरानी में न्यायिक जाँच कराने की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी.
Compiled: up18 News