सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने यह याचिका धन शोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने के खिलाफ दायर की थी। हालांकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हेमंत सोरेने को हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेने की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से जानबूझकर निशाना बनाने का मामला है। इस पर पीठ ने रोहतगी से कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? हम आपको याचिका खारिज करने की इजाजत देते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को खारिज कर दिया। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुनवाई में शामिल हुए।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के रांची कार्यालय ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हेमंत सोरेने को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। इसके खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले ईडी ने रक्षा जमीन घोटाले के मामले में भी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से ईडी ने बीती साल 17 नवंबर को भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन को माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलकर 1932 के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। ईडी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के पूर्व राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं। सोरेन को पहले तीन नवंबर 2022 को समन जारी किया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए।
Compiled: up18 News