पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SSP फिरोजपुर को जिम्मेदार ठहराया

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मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, “फ़िरोज़पुर एसएसपी रूट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख़्ता नहीं कर सके. एसएसपी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए. पीएम के पहुँचने से पहले पर्याप्त समय था. एसएसपी आदेश मिलने के बाद रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं कर पाए.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सभी गवाहों और तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें इन मामलों को लेकर संवेदनशील बनाना चाहिए.”

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम भारत सरकार को ये आदेश भेजेंगे और सुरक्षा के साथ ही इसे अन्य पहलुओं से जुड़े मामलों पर सरकार को ही फ़ैसला लेने दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सौंपी रिपोर्ट को देखते हुए ये टिप्पणी दी है.

पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुआई वाली पाँच सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की थी. इस रिपोर्ट में पंजाब के कुछ अफसर और पुलिस अधिकारियों की ओर इशारा किया गया था.

इस साल पाँच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़िले को पंजाब के फ़िरोज़पुर रोड के फ़्लाइओवर पर काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा था. ये इलाक़ा पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है.

-एजेंसी