सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूट्यूबर मनीष कश्यप की NSA को चुनौती देने वाली याचिका

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मनीष कश्यप ने अपने खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दर्ज मामलों को लेकर चुनौती थी। मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ हिंसा के कथित फेक वीडियो शेयर करने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में ये थे सवाल-जवाब

सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह: पहले एफआईआर हुई, अब एनएसए।

CJI- लेकिन क्या करें आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं।

सिंह- अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो सभी समाचार पत्रों को एनएसए के तहत होना चाहिए … वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे थे।

CJI: लेकिन अगर आपको NSA का उपाय चाहिए तो आप HC जा सकते हैं।

CJI: हम एफआईआर को क्लब कर सकते हैं।

सिंह: जहां भी पहली एफआईआर दर्ज होती है… इस नियम का पालन किया जाता है।

CJI: मुझे कॉमन एफआईआर के बारे में बताइए।

सिब्बल: तमिलनाडु के काउंटर में अनुलग्नक देखें।

सिंह: अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए… और सलाखों के पीछे होना चाहिए।

सिब्बल : पत्रकार नहीं, उसने चुनाव लड़ा है।

जस्टिस ने कुछ और सवाल पूछे

CJI: बिहार की एफआईआर किन घटनाओं से संबंधित हैं?

बिहार सरकार: तीन एफआईआर हैं। एक मामले में उसने पटना सिटी में यह कहकर फर्जी वीडियो बनाया है कि यह वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। दूसरी उस टिप्पणी पर है, जिसमें मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूं। उसने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनाया। तीसरी हथकड़ी में तस्वीरें हैं जो कह रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

CJI: हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता NSA सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

Compiled: up18 News