सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को जालसाज़ी के एक मामले में आंतरिक ज़मानत दी थी, जिसके बाद आज सुबह आठ बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. वह उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे.
अखिलेश यादव ने किया ट्वीट
आज़म ख़ान की रिहाई पर अखिलेश याव ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट किया है- “सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आज़म ख़ान के ज़मानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!”
समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके आज़म ख़ान को आंतरिक ज़मानत मिलने को न्याय की जीत बताया गया है.
सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।
झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022
पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, “सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को अंतरिम जमानत, अन्याय पर न्याय की जीत है. भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेक झूठे मुक़द्दमों में फंसाया. पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में आज़म ख़ान बाइज़्ज़त बरी होंगे.”
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है।
भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया।
पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे।
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 19, 2022
कल आया था फ़ैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज़ी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को गुरुवार को अंतरिम ज़मानत दी थी.
कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर वे नियमित ज़मानत के लिए सक्षम कोर्ट के सामने आवेदन दें.
यह अंतरिम ज़मानत तब तक के लिए मान्य होगी जब तक की अदालत नियमित ज़मानत के लिए आवेदन पर फ़ैसला नहीं कर लेती.
जस्टिस नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना ने इस मामले की सुनवाई की. आज़म ख़ान बीते लगभग दो साल से जेल में बंद थे.
आज़म ख़ान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके अंतरिम ज़मानत दी है.
आज़म ख़ान पर भ्रष्टाचार, यतीमख़ाना पर क़ब्ज़ा करने, बेतहाशा संपत्ति अर्जित करने को लेकर अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज थे.
-एजेंसियां
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