विदेश में कार्ड से 7 लाख रुपये तक के खर्च पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

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सरकार ने इस सप्ताह के शुरू में विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को एलआरएस (लिबरलाइज़्ड रेमिटेन्स स्कीम) फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय नागरिक रिज़र्व बैंक की इजाज़त लिए बग़ैर विदेश में सालाना ढाई लाख डॉलर यानी क़रीब दो करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है. डेबिट कार्ड पहले से ही एलआरएस के दायरे में हैं.

सरकार की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट पर 20 फ़ीसदी टीसीएस (स्रोत पर टैक्स संग्रह) के फ़ैसले की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं. वे लोग इसे ‘टैक्स टेररिज़्म’ बता रहे हैं.

Compiled: up18 News