पैगंबर मुहम्मद मामले में नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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शीर्ष अदालत ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणियों पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी। पीठ ने कहा, ‘सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित की जाएंगी। आरोपी के खिलाफ आठ सप्ताह तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या और प्राथमिकी नहीं हो जिससे वह दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उचित कार्यवाही के लिये संपर्क कर सके।’

शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के संबंध में इसी तरह की राहत प्रदान की थी। उसने कहा था कि प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (आईएफएसओ) इकाई द्वारा की जाएगी।

टीवी पर एक चर्चा के दौरान पैगंबर पर शर्मा की टिप्पणी का देश भर में विरोध शुरू हो गया था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में बीजेपी ने शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया।

Compiled: up18 News