कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित किया देवेगौड़ा के पोते का लोकसभा चुनाव

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कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस के. नटराजन ने चुनाव आयोग से प्रज्ज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ चुनाव आचार संहिता के उल्लघन के आरोप में कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार ए मंजू और एक स्थानीय मतदाता ने रेवन्ना के चुनाव के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. ए मंजू अब जेडीएस में हैं और विधायक हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि रेवन्ना ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी. उन पर चुनाव के दौरान कदाचार में लिप्त होने के आरोप भी लगाये गए थे.

अपने आदेश में जस्टिस नटराजन ने कहा कि दोनों याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है. हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर रेवन्ना के चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया.

हालांकि हाई कोर्ट ने ए मंजू को विजेता उम्मीदवार घोषित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्वयं कदाचार में लिप्त थे.

हाई कोर्ट ने कहा, “दोनों याचिकाकर्ताओं के ए मंजू को विजेता उम्मीदवार घोषित करने के अनुरोध को इस निष्कर्ष के मद्देनज़र खारिज किया जाता है कि वह स्वयं भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे.”

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्रज्ज्वल रेवन्ना के कई तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के उदाहरण दिए थे और उन पर संपत्ति घोषित न करने के आरोप भी लगाये थे.

Compiled: up18 News