राहुल गांधी पर मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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चुनौती दी गई थी

निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। निचली अदालत द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। 12 मई को अदालत ने ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ आदेश को 16 मई तक बढ़ा दिया।

Compiled: up18 News