जम्मू-कश्मीर: एक डॉक्टर समेत चार सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त

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जम्मू और कश्मीर के प्रशासन विभाग (जीएडी ) ने 21 नवंबर 2023 को चार अलग-अलग ऑर्डर जारी करते हुए इन कर्मचारयों को नौकरी से बर्खास्त किया.

सरकारी आदेश के अनुसार “राज्यपाल को मिली जानकारी के आधार पर और कर्मचारी की गतिविधियों को देखते हुऐ उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है.”

आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला लिया गया है.

आदेशों में कहा गया है, “उपराज्यपाल भारत के सविंधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन कर्मचारियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया जा रहा है इस मामले की जाँच की कोई ज़रूरत नहीं है.”

दो साल पहले जम्मू और कश्मीर सरकार ने ‘राज्य की सुरक्षा के ख़िलाफ़ गतिविधियों’ के संदेह के आधार पर सरकारी कर्मचारयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया था. इस टास्क फॉर्स को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का काम सौंपा गया था.

बीते दिनों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया था बीते दो सालों में कुल 55 सरकरी कर्मचारियों को ‘देश विरोधी गतिविधियों’ के कारण नौकरी से निकाला गया है.

Compiled: up18 News


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