यस बैंक धोखाधड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने किया ED से जवाब तलब

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न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने एजेंसी से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दो नवंबर को सुनवाई के लिए रखें।’

वधावन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उनकी पांच सर्जरी हुई थी और उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है।

ईडी ने दोनों के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार, यस बैंक ने अप्रैल और जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र में लगभग 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया।

-एजेंसी