चंडीगढ़। पंजाब में एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू होने के साथ ही दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है।
पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ कानून को मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
इसका अर्थ है कि अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।’
अभी तक 50 पूर्व विधायक उठा रहे हैं पेंशन सेवा का लाभ
किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये राशि पेंशन के तौर पर मिलती है। इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75 हजार के अलावा 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। इस बिल से पहले नियम ये था कि अगर कोई विधायक पांच बार चुनाव जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है। वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगा।
-एजेंसी
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