क्या अभी भी 2000 का कोई नोट आपके पास बचा है, तो करना पड़ेगा ये काम

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शनिवार को खुले रहे बैंक

आज शनिवार के दिन बैंक खुले रहे। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश महीने के प्रत्येक रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को होता है। आज महीने का पहला शनिवार होने के चलते बैंक खुले हुए थे।

डेडलाइन के बाद क्या होगा?

आरबीआई के अनुसार 7 अक्टूबर के बाद 2000 रुपये के नोट सिर्फ 19 आरबीआई कार्यालयों में ही बदलवाए जा सकते हैं। यहां प्रति लेनदेन अधिकतम कैश डिपॉजिट लिमिट 20,000 रुपये तक है। हालांकि, 19 आरबीआई ऑफिसेज में लोग अपने भारतीय बैंक खातों में किसी भी राशि के जमा के लिए 2000 के नोट ला सकते हैं।

बने रहेंगे लीगल टेंडर

आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये के नोट 7 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। हालांकि, वे लेनदेन के लिए स्वीकृत नहीं होंगे। आज के बाद, ये नोट सिर्फ आरबीआई ऑफिस में ही बदलवाए जा सकते हैं।

आरबीआई के 19 रीजनल कार्यालयों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। लोग अपने भारतीय अकाउंट में जमा के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट्स को डाक के जरिए इन 19 आरबीआई ऑफिसों में किसी के भी पते पर भेज सकते हैं।

12,000 करोड़ रुपये नहीं आए वापस

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बताया था कि 2,000 रुपये के नोटों में से 87 फीसदी बैंकों में डिपॉजिट्स के रूप में वापस आ गए हैं। जबकि बाकी काउंटर्स पर बदले गए हैं। दास ने बताया कि 19 मई, 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोटों में से 12,000 करोड़ रुपये अभी तक वापस नहीं आए हैं।

Compiled: up18 News


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