आगरा: ताजमहल के 500 मीटर दायरे पर सुनवाई अब सात नवंबर को

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आगरा। ताजमहल की चारदीवारी के 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक से राहत पाने को ताजगंज के कारोबारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अब अगली तारीख सात नवंबर पड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस. ओक ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया था। ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका को एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया वाद से जोड़कर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था। आदेश के अनुपालन में एडीए ने 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का नोटिस कारोबारियों को जारी किया था।

मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र तक पहुंच गया था। हमारी धरोहर संस्था और ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जल्द सुनवाई को प्रार्थना की थी। एडीए ने विधिक राय मिलने के बाद 17 जनवरी तक का समय कारोबारियों को उपलब्ध कराया है। सोमवार को भी जल्द सुनवाई को याची के अधिवक्ता ईसी अग्रवाल ने जल्द सुनवाई को प्रार्थना की थी।

याचिका पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस. ओक की अदालत में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आ सका।