केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दी प्रतिक्रिया

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केरल सरकार ने याचिका में कही है ये बात

बता दें कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केरल सरकार का कहना है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास आठ विधेयक लंबित हैं जिन्हें विधानसभा ने मंजूरी दे दी है लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। केरल सरकार की याचिका में आरोप है कि तीन विधेयक तो बीते दो साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को मिली हैं शक्तियां

सुप्रीम कोर्ट में  दायर की गई केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि सभी विधेयकों को समय से मंजूर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्यपाल बाधित हैं ताकि लोगों के कल्याण की योजनाएं समय से लागू हो सकें। याचिका में आरोप है कि राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं।

बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रोके रख सकते हैं। हालांकि यह वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल इन विधेयकों को फिर से विधानसभा के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं।

Compiled: up18 News