सेना के तीनों अंगों में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ख़ारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना में दखल देने का उन्हें कोई कारण नहीं लगता.
हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस योजना को चुनौती देने वाली ये याचिका ख़ारिज करते हैं. इससे पहले इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला 15 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था.
अदालत ने कहा कि यह योजना देशहित में बनाई गई और इसका मक़सद सशस्त्र बलों को बेहतर ढंग से तैयार करना है.
Compiled: up18 News