बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर अब 15 नवंबर को फैसला आएगा। 200 करोड़ रुपये के ठगी मामले में एक्ट्रेस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में रेगुलर जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले 11 नवंबर को फैसला आने की उम्मीद थी। अभी एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत मिली है, जो 10 नवंबर को खत्म हो गई है।
अदालत ने ED से मांगा जवाब
कोर्ट में ईडी ने दलील दी है कि जैकलिन आसानी से देश से भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है, ऐसे में जैकलिन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी के वकील ने यह भी कहा है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में 50 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे है, लेकिन जैकलिन ने 7.14 करोड़ रुपए सिर्फ मौज मस्ती में उड़ा दिये।
इस पर अदालत ने सवाल किया है कि जब एलओसी जारी हो चुका था और बाकी आरोपी जेल में हैं तो अभी तक अभिनेत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं, जैकलिन फर्नांडिस के वकील का कहना है कि अभिनेत्री जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। बता दें कि 10 नवंबर को सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस भी कोर्ट में मौजूद रहीं। एक्ट्रेस की और से उनके वकील प्रशांत पाटिल पक्ष रख रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को करोड़ों के गिफ्ट देने का आरोप है। एक्ट्रेस पर आरोप है कि उन्हें सुकेश से मिलने के 10 दिनों के भीतर ही उसके पराधों के बारे में बता दिया गया था। इसके बावजूद वो सुकेश के सम्पर्क में रहीं और महंगे गिफ्ट लेती रहीं।
17 अगस्त को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ के वसूली केस में आरोपी पाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री ने इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ करने, सबूत मिटाने के लिए अन्य लोगों से कहा था।
Compiled: up18 News