शाहरुख से 25 करोड़ की रिश्‍वत मांगने के मामले में समीर वानखेड़े के ख‍िलाफ केस दर्ज

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न्‍यूज एजेंसी ‘पीटीआई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) यानी मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के तहत समीर वानखेड़े के ख‍िलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े

समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अफसर हैं। उन्‍होंने इस बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ED की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। वानखेड़े ने इस बाबत बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

NCB ने ही समीर वानखेड़े की जांच में पाई गड़बड़ी

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्‍स केस की जांच में NCB ने गड़बड़ी पाई थी। इसके बाद ही बीते साल मई महीने में इंटरनल कमिटी की रिपोर्ट के बाद CBI ने समीर वानखेड़े के ख‍िलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा था कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

गवाह प्रभाकर सेल और पूजा डडलानी ने कही थी रिश्‍वत मांगने की बात

इस मामले में नया मोड़ तब आया था, जब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी और मामले में NCB के ही स्‍वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने अपने बयान में रिश्‍वत मांगने की पुष्‍ट‍ि की थी। प्रभाकर सेल ने यहां तक कहा था कि उन्‍होंने फोन पर 25 करोड़ रुपये की रिश्‍वत की बात करते हुए सुना था। टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपये की भी बात हुई थी। हालांकि, इस बीच 2022 में दिल का दौरा पड़ने से प्रभाकर सेल की मौत हो गई।

आर्यन खान को क्रूज ड्रग्‍स केस में मिल चुकी है क्‍लीनचिट

आर्यन खान को 2 अक्टूबर, 2021 को मुंबई से गोवा जा रही कॉर्डेलिया क्रूज पर कथित ड्रग भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में समीर वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया और कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि, आर्यन खान के ख‍िलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण जहां उन्‍हें बाद में NCB ने मामले में क्‍लीनचिट दे दी, वहीं इस केस में उन्‍हें तीन हफ्ते जेल में कैद के बाद बॉम्‍बे हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी।

NCB की श‍िकायत पर CBI ने दर्ज किया भ्रष्‍टाचार का मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NCB की एक शिकायत पर समीर वानखेड़े और अन्‍य अध‍िकारियों के ख‍िलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधान, आपराधिक साजिश (120-बी आईपीसी), और जबरन वसूली की धमकी (388 आईपीसी) का मामला दर्ज किया है। क्रूज ड्रग्‍स केस में एक साल बाद एनसीबी ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था।

-एजेंसी