आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन स्कैम केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत देने का फ़ैसला दिया. इस मामले में सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ़्तार किया था.
सीबीआई ने गिरफ़्तारी की ये वजह बताई थी कि धूत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते देरे और जस्टिस पीके चव्हाण की खंडपीठ ने ये फ़ैसला दिया है.
कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर धूत को रिहा कर दिया जाए. धूत ने अपनी गिरफ़्तारी को अवैध बताते हुए जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था
इस मामले में वेणुगोपाल धूत आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के साथ सह अभियुक्त हैं. इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नौ जनवरी को चंदा कोचर को जमानत दे दी थी.
Compiled: up18 News