भाजपा विधायक रामदुलार गोंड नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट से दोषी करार, सजा का ऐलान 15 दिसंबर को

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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 15 दिसंबर को अब सजा सुनाएगी। बता दें कि 2014 में नाबालिग ने रामदुलार गोंड पर रेप का आरोप लगाया था। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड दुष्कर्म और पास्को एक्ट में दोषी करार दिए गए हैं। रेप के मामले मे कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक नवंबर 2014 को म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ की पत्नी ग्राम प्रधान थी. उसी वक्त विधायक रामदुलार गौड़ ने एक नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसी केस की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट प्रथम ने दोष सिद्ध मानते हुए विधायक को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया.

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने फौरन भाजपा विधायक को कस्टडी में ले लिया है. पीड़िता के भाई ने बताया कि जब से यह केस अदालत में चल रहा है तभी से लेकर आज तक विधायक रामदुलाह गौड़ ने उन्हें कई प्रलोभन दिए हैं. दर्द को बयान करते हुए पीड़ित के भाई की आंखें नम हो गईं. पीड़िता के भाई का कहना है कि कोर्ट का फैसला उन्हें सर्वमान्य है वह मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए विधायक को जेल भेजा जाना चाहिए, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि 4 नवंबर 2014 को बीजेपी विधायक के द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया है. दुद्धि से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायालय ने अभीरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है. 15 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा. बीजेपी विधायक को कितने समय के लिए जेल भेजना है इस पर सजा का ऐलान किया जाएगा.

अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे केस में कम से कम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दुद्धि विधानसभा क्षेत्र 403 जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है वहां से बीजेपी के टिकट पर रामदुलार गौड़ विधायक चुने गए थे.

इधर, पीड़िता के भाई ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को काम से काम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए। सोनभद्र के एमपी एमएल कोर्ट में यह मामला चल रहा है।

Compiled by up18 News