बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत, सजा पर सेशन कोर्ट की रोक, बीस हजार का जुर्माना

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पूर्व केंद्रीय मंत्री व इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को आज सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर आज कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि विशेष MP/MLA कोर्ट ने कठेरिया को मारपीट और बलवे के मामले में अपराधी मानते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

जिला न्यायाधीश विवेक संगल ने इटावा के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को राहत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान जिला जज ने दो दिन पूर्व विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलम्बित कर दिया और उन पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तिथि तय कर दी।
गौरतलब है कि सांसद रामशंकर कठेरिया को जिले की विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश अर्जुन ने दो दिन पहले ही वर्ष 2011 के बलवा और तोड़फोड़ के मामले में पांच अगस्त को दो साल की सजा और 51 हजार का जुर्माना लगाया था।

कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री और एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह इटावा के सांसद हैं।

विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ कठेरिया ने जिला जज कोर्ट में अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद कठेरिया ने अपने खिलाफ राजनीति साजिश का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा कि टोरंट के बिल से परेशान एक महिला सुसाइड करने जा रही थी। उसकी परिस्थिति को देखते हुए मैंने उसकी मदद की। टोरंट ने बिल ठीक कर दिया था। तब भाजपा विरोधी सरकार थी और राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। यह घटना 16 नवंबर, 2011 की थी।

किस मामले में कोर्ट ने सुनाई थी सजा?

बता दें कि नवंबर 2016 में साकेत माल स्थित टोरेंट के कार्यालय में मैनेजर से मारपीट और बलवे के आरोप में आगरा के तत्कालीन सांसद (वर्तमान में इटावा) राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध हरीपर्वत थाने में अभियोग दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया था। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें बलवा और मारपीट को दोषी माना था। कोर्ट ने सांसद को वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था।

हालांकि सजा के मामले में दाखिल अपील काे सत्र न्यायालय ने स्वीकृ़त कर लिया। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा शनिवार को सुनाई गई दो वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने को स्थगित कर दिया है। मामले में सुनवाई के लिए जिला जज ने 11 सितंबर की तिथि तय की है।

जिला जज द्वारा राहत दिए जाने पर कठेरिया के समर्थकों ने उनके आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

Compiled: up18 News