उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पार्टी सिंबल पर सुनवाई करेगा EC

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फैसले के मायने

मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को यह फैसला करने की अनुमति दे दी कि शिवसेना का कौन सा गुट असली है और किसे शिवसेना का चुनावी चिन्ह दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका को खारिज कर दिया।

इस फैसले से शिवसेना के दूसरे गुट को राहत मिली है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का तर्क है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके खेमे में शामिल हैं। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें ही दिया जाना चाहिए

-एजेंसी