Agra News: दर्जी ने सूट सही नहीं सिला तो पिता ने किया परिवाद दायर, आयोग ने ठोका दुकानदार पर जुर्माना

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आगरा: एंपाेरियम मालिक ने सूट को सही माप का नहीं सिला तो मामला न्यायालय तक पहुंच गया। दर्जी ने सूट का गला खराब कर दिया। युवती उसे दीपावली पर नहीं पहन सकी। दर्जी की लापरवाही से क्षुब्ध बेटी के लिए सूट खरीदने वाले पिता ने एंपाेरियम मालिक के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में परिवाद प्रस्तुत कर दिया। आयोग ने फैसला देते हुए विपक्षी को 3800 रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए।

आवास विकास कालोनी सेक्टर आठ निवासी पवन गुप्ता पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने 20 अक्टूबर, 2022 को अस्पताल रोड स्थित सिंधी बाजार में पंकज कुमार के मेगा एंपोरियम से 3800 रुपये के दो सूट बेटी के लिए खरीदे थे। पंकज कुमार ने सूट की फिटिंग अपने कुशल कारीगरों द्वारा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने दर्जी को बेटी की फिटिंग के लिए सूट की माप दे दी।

पवन गुप्ता 22 अक्टूबर को सूट लेने गए तो देखा दर्जी ने सही माप का नहीं सिला है। उसका गला खराब कर दिया था। पुत्री को सूट अशोभनीय और भद्दा लग रहा था। शिकायत करने पर दर्जी और एंपोरियम मालिक पंकज कुमार ने उसे दोबारा सही करके देने की कहा। पवन और उनकी पुत्री 23 अक्टूबर को सूट लेकर घर आए। पुत्री ने पहनकर देखे तो उनकी माप पहले से भी ज्यादा खराब थी। वह दीपावली पर नया सूट नहीं पहन सकी। पिता-पुत्री को काफी दुख हुआ।

पवन ने एंपोरियम मालिक से आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद निपटाने का प्रयास किया। बात नहीं बनी तो उन्होंने उसे नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिस पर पवन गुप्ता ने इसे सेवा में कमी मानते हुए 15 दिसंबर, 2022 को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने इसे सेवा में कमी मानते हुए वादी के पक्ष में निर्णय दिया।

मेगा एंपोरियम के मालिक पंकज कुमार को निर्णय के 45 दिन के अंदर दो सूट का मूल्य 1800 रुपये, क्रय की गई तिथि से सात प्रतिशत साधारण प्रतिशत ब्याज समेत देने के आदेश दिए। इसके साथ ही एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के दिलाने के आदेश दिए।