Agra News: साकेत हॉस्पिटल में मौत से जुड़े मामले में डॉक्टर और प्रबंधक के खिलाफ प्रार्थना पत्र पर सीएमओ से आख्या तलब

स्थानीय समाचार

आगरा। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले में सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने सीएमओ आगरा को आदेश दिया है कि वे इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड का गठन करें और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीजेएम ने आगे की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।

यह मामला साकेत हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधक से जुड़ा हुआ है, जिनके मृतक राधेश्याम की पत्नी श्रीमती रीना ने सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर कर लापरवाही जनित हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। श्रीमती रीना के अनुसार उन्होंने अपने पति राधेश्याम को 6 जून 2024 को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद साकेत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था।

हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने किडनी में पथरी बताकर एक छोटा सा ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद राधेश्याम को एम्बुलेंस में रखा गया और यह बताया गया कि उनके पति को दूसरे हॉस्पिटल में जांच के लिए ले जाया जा रहा है। उनके पति के मुंह, नाक और पैर से खून निकल रहा था। काफी देर तक जब कोई दूसरा हॊस्पिटल नहीं आया तो पूछने पर एम्बुलेंस चालक ने श्रीमती रीना को बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है और उनके शव को गांव छोड़ने जा रहे हैं।

प्रार्थना पत्र में श्रीमती रीना ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधक ने उनके पति की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में उनके पति का इलाज ठीक से नहीं किया गया और उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं प्रदान की गईं।

इस मामले में सीजेएम ने सीएमओ आगरा से पूछा है कि क्या विपक्षियों द्वारा इलाज में जानबूझ कर लापरवाही तरीके से कार्य किया गया था। सीजेएम ने आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त एवं सीएमओ को भी प्रेषित की है।


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.