दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को लेकर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज एक दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सरकार से सख्त सवाल पूछे। उन्होंने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली को लेकर कहा कि हमें नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन पराली जलाने की घटनाएं रुकनी चाहिए।
ऑड-ईवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू किया जाएगा।
आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं।’ इससे पहले बीजेपी ने भी कहा था कि वैज्ञानिक तौर पर ऑड-ईवन से प्रदूषण पर लगाम नहीं लगती, ये दिल्ली सरकार का प्रचार करने का तरीका है। इससे अधिक कुछ नहीं।
पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश
आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को तत्काल पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को साल-दर-साल इस दौर से नहीं गुजरने दिया जा सकता। इस मामले में हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नगरपालिका का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाए।
Compiled: up18 News
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